राणा दंपति को अदालत ने दी नोटिस, पूछा- क्यों खारिज न की जाए जमानत?

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navneet rana

मुंबई:  निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पती विधायक रवि राणा को मुंबई के सेशन कोर्ट ने नोटीस जारी किया है। अदालत ने राणा दंपति से पूछा है कि, उनकी जमानत क्यों खारिज ना करे…? राणा दंपति द्वारा जमानत की शर्तो का उल्लंघन करने के मामले मे यह नोटीस जारी हुई है। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पति विधायक रवि राणा को सत्र अदालत ने शर्तों के साथ जमानत मंजूर की थी, जिसके अनुसार मीडिया से बात करना मना था।

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रवि राणा और नवनीत राणा (Navneet Rana) के खिलाफ प्रदीप घरात ने सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से दाखिल अर्जी के मुताबिक राणा दंपति ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। मीडिया से बात करते हुए नवनीत राणा (Navneet Rana) ने कहा था कि, वह हनुमान चालीसा के लिए 14 दिन या 14 साल की कैद भी सहने को तैयार हैं। इसके अलावा, आपको (उद्धव ठाकरे) मेरे कारावास का परिणाम भुगतना होगा। आपको पता चल जाएगा कि राम और हनुमान का विरोध करने पर क्या हो सकता है। हिम्मत है तो उद्धव ठाकरे कहीं से भी चुनाव लड़ लें, मैं आपके सामने चुनाव लड़ूंगी, इस तरह के बयान नवनीत राणा ने दिए थे। सरकार ने अदालत से शिकायत की कि ऐसे बयान देकर राणा ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। राज्य सरकार ने अदालत से गुजारिश करते हुए कहा कि राणा दंपति की जमानत रद्द कर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए।

राज्य सरकार के वकील ऍड. घरत ने अदालत मे कहा कि राणा दंपति को मामले से जुड़े किसी भी मुद्दे पर मीडिया से बात करने से रोक दिया गया था। ऍड. घरत ने कोर्ट का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि आदेश के बावजूद राणा दंपति ने जमानत कि शर्तों का उल्लंघन किया है। वही ऍड. घरत ने अदालत से मांग करते हुए कहा कि राणा दंपति की जमानत रद्द कर उन्हें आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए जाए। राज्य सरकार के वकील की दलिलें सुनने के बाद न्या. राहुल रोकड़े ने कहा कि राणा दंपति की जमानत फिलहाल खारिज नही कर रहे, लेकिन कोर्ट ने नोटीस देते हुए पूछा कि राणा दंपति को यह स्पष्ट करना होगा कि उनकी जमानत खारिज क्यों ना कि जाए….?     

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