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विधान सभा में नमाज कक्ष पर हाई कोर्ट ने उठाया सवाल, पूछा- ‘किस आधार पर की व्यवस्था’

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रांचीः झारखंड विधान सभा में एक कक्ष को नमाज कक्ष के रूप में चिन्हित करने का मामला मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में उठा। अजय कुमार मोदी की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने यह मौखिक रूप से सवाल किया कि, नमाज कक्ष की व्यवस्था किस आधार पर की गई है।

झारखंड विधान सभा की पैरवी अधिवक्ता अनिल कुमार कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि इस मामले में एक कमेटी बनाई गई है, साथ ही नमाज कक्ष को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों के विधान सभा से एक रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर कानूनी पक्ष को देखते हुए यह कमेटी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। देश के किन-किन राज्यों के विधान सभा में नमाज कक्ष बनाए गए हैं, इसका तथ्य एकत्र किया जा रहा है।

सुनवाई के बाद अदालत ने झारखंड विधान सभा को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और सुनवाई के लिए 18 मई की तारीख तय की। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि याचिकाकर्ता के आग्रह के बाद एक कमेटी का गठन किया गया है।

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सातवीं JPSC मामले की हुई सुनवाई –

झारखंंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में मंगलवार को सातवीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा के अभ्यर्थी सूरज कुमार रजक और अन्य की दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में JPSC से जुड़ी अलग-अलग छह रिट याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता सूरज कुमार रजक के अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने हाई कोर्ट में पक्ष रखा।

JPSC के अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने जेपीएससी द्वारा दाखिल किए गए जवाब का प्रतिउत्तर (रिजवाइंडर) दाखिल करने के लिए समय देने की मांग गई। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 14 जून की तिथि तय की है।

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