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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

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राजगढ़ः छत्तीसगढ़ के राजगढ़ में पदस्थ विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट डाॅ.अंजली पारे की कोर्ट ने गुरुवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दो आरोपितों को 28-28 साल का सश्रम कारावास और 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक आलोक श्रीवास्तव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 16 मार्च 2018 को 14 वर्षीय किशोरी के परिजनों की शिकायत पर संदेही आरोपित के खिलाफ धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

पीड़ित बालिका ने दस्तयाबी के बाद कथन दिए गए कि गांव का रामप्रसाद और रामबाबू उसे अपहरण कर जंगल में ले गए, जहां मुंह पर दुपट्टा बांधकर बारी-बारी से गलत काम किया। पुलिस ने पीड़ित के कथनों के आधार पर आरोपितों के खिलाफ अतिरिक्त धारा 366, 376, 3/4 पाॅक्सो एक्ट के तहत इजाफा किया।

इस प्रकरण में बालिका सहित 11 अन्य अभियोजन साक्षियों के न्यायालय में कथन कराए गए। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित रामबाबू और रामप्रसाद को 28-28 साल का सश्रम कारावास और 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक आलोक श्रीवास्तव ने की।

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