Tuesday, December 17, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeप्रदेशSanjauli Mosque dispute : ऊपरी कोर्ट में फैसले को चुनौती देने की...

Sanjauli Mosque dispute : ऊपरी कोर्ट में फैसले को चुनौती देने की तैयारी में मुस्लिम संगठन

Sanjauli Mosque dispute: राजधानी शिमला के उपनगर संजौली के चर्चित मस्जिद मामले में नया विवाद खड़ा हो गया है। नगर निगम कोर्ट द्वारा मस्जिद की तीन अवैध ऊपरी मंजिलों को दो माह में गिराने के फैसले को मुस्लिम संगठन ने गलत करार दिया है और इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देने का एलान किया है। मुस्लिम संगठन का कहना है कि मस्जिद कमेटी ने दबाव में आकर मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए नगर निगम कोर्ट में आवेदन किया था।

मुस्लिम संगठन ने अवैध निर्माण की बात को नकारा

बुधवार शाम शिमला के बालूगंज में आयोजित ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन की बैठक में नगर निगम कोर्ट द्वारा मस्जिद संजौली के संबंध में 5 अक्टूबर को लिए गए फैसले की समीक्षा की गई। इसमें सामने आया कि आयुक्त द्वारा दिया गया फैसला तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इस मस्जिद की जमीन का मालिकाना हक हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड का है और राजस्व रिकॉर्ड में मस्जिद करीब 125 साल से दर्ज है। ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन नामक मुस्लिम संगठन ने कहा है कि नगर निगम आयुक्त के फैसले से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी।

मुस्लिम संगठन ने अवैध निर्माण के आरोप को निराधार बताया है और दावा किया है कि संजौली मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। हिमाचल मुस्लिम संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि संजौली मस्जिद ट्रस्ट द्वारा हाल के वर्षों में किया गया निर्माण पुरानी मस्जिद के ऊपर किया गया है और यह पूरी तरह से वैध है। हिमाचल मुस्लिम संगठन के प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी ने कहा कि जहां तक ​​मस्जिद की ऊपरी मंजिलों के नक्शे की मंजूरी का सवाल है तो निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ही नक्शा स्वीकृत करवाने के लिए आवेदन किया गया था। जो कि आयुक्त कार्यालय में लंबित था।

नगर निगम आयुक्त शिमला ने नक्शा स्वीकृत करवाने के आवेदन को नजरअंदाज कर दिया है और केवल कुछ लोगों की निजी राय को आगे रखकर मस्जिद की ऊपरी मंजिलों को गिराने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि आयुक्त के फैसले से मुस्लिम समुदाय की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंची है और इस फैसले को जल्द से जल्द उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संजौली मस्जिद समेत प्रदेश की हर मस्जिद को बचाने के लिए आखिरी दम तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।

अवैध तोड़ना होगा, मस्जिद कमेटी को 2 महीने समय सीमा मिली हैं

इस बीच, संजौली मस्जिद कमेटी ने ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन के दावे को खारिज कर दिया है। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि नगर निगम कोर्ट का फैसला मान्य होगा और अवैध मंजिलों को ढहाने का काम शुरू किया जाएगा।

यह भी पढ़ेंः-Sanjauli Mosque Dispute: डेढ़ घंटे तक चली सुनवाई, शाम तक आएगा फैसला, बढ़ाई गई सुरक्षा

नगर निगम कोर्ट ने तीन मंजिलों को ढहाने के दिए आदेश

नगर निगम शिमला कोर्ट ने संजौली विवादित मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को अवैध करार देते हुए मस्जिद कमेटी को इसे ढहाने के आदेश पारित किए हैं। इसके लिए मस्जिद कमेटी को दो महीने का समय दिया गया है। फैसले को लागू करने के लिए मस्जिद कमेटी फंड जुटाने में जुट गई है, क्योंकि मस्जिद कमेटी को अपने खर्च पर अवैध मंजिलों को ढहाना होगा।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें