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चंडीगढ़ः मेयर चुनाव पर SC का सख्त रुख, कहा- यह लोकतंत्र की हत्या

नई दिल्लीः चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा धांधली के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने चुनाव का वीडियो देखने के बाद कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर बैलेट पेपर कैसे खराब कर सकता है, उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

स्थगित हुई बैठक

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम की 7 फरवरी को होने वाली बैठक स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर और वोटिंग का वीडियो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को सौंपा जाए। जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव का वीडियो चलाया गया तो कोर्ट ने पूछा कि क्या चुनाव ऐसे ही होते हैं। यह लोकतंत्र का मजाक है। चुनाव अधिकारी पर मुकदमा होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव अधिकारी कैमरे की तरफ क्यों देख रहे हैं और भगोड़ों की तरह क्यों भाग रहे हैं। सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर चुना गया और उन्होंने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया और जानबूझकर कांग्रेस और आम आदमी के आठ पार्षदों के मतपत्र खराब कर दिए।

तुरंत घोषित किया था मेयर

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वीडियो में सिर्फ एकतरफा कहानी बताई गई है। उन्होंने अदालत से पूरी रिकॉर्डिंग देखने के बाद इस पर समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इस पर जरूरी अंतरिम आदेश पारित करना होगा, जो हाई कोर्ट ने नहीं किया। दरअसल, आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार ने 30 जनवरी को हुए चुनाव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने तुरंत चुनाव परिणाम घोषित करते हुए उन्हें मेयर घोषित कर दिया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर इस मामले की सुनवाई तीन हफ्ते बाद तय की है। यह भी पढ़ेंः-10 फरवरी को कर्नाटक दौरे पर रहेंगे अमित शाह, लोकसभा चुनाव की तैयारियां का लेंगे जयाजा पार्षद कुलदीप कुमार ने याचिका में मेयर चुनाव की प्रक्रिया को रद्द करने और चुनाव से जुड़े पूरे रिकॉर्ड को सील करने की मांग की है और कहा है कि मेयर के पद संभालने पर रोक लगाई जानी चाहिए। याचिका में पूरी चुनाव प्रक्रिया में हुई धांधली की जांच कराने और हाई कोर्ट के रिटायर जज की निगरानी में नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश जारी करने की मांग की गई है। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)