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नगर निकाय चुनावः पटना हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती

पटनाः निकाय चुनाव पर पटना हाई कोर्ट के दिये गये फैसले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि हम इस लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां से जो अंतिम फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में होगा।

दरअसल, हाईकोर्ट ने बिहार के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर कल निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रावधानों के अनुसार तब तक स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित तीन जांच अर्हताएं नहीं पूरी कर लेती।

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हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में मानते हुए फिर से चुनाव की अधिसूचना जारी करने और इसके बाद चुनाव कराए जाने का निर्देश दिया है। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित है। फिर से अधिसूचना के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद 10 और 20 अक्टूबर का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था पर टिप्पणी की थी।

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