उत्तर प्रदेश

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

umar-ansari,

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari ) के बेटे उमर अंसारी (Omar  Ansari ) को अग्रिम जमानत दे दी है। उमर के खिलाफ यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ ने उमर अंसारी को जांच में पेश होने और चल रहे मुकदमे में सहयोग करने का निर्देश दिया।

20 हजार के  जमानत बांड पर किया जाएगा रिहा

अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें 20,000 रुपये का जमानत बांड भरने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आपत्तिजनक बयान उमर अंसारी की ओर से नहीं आया है। उनके भाई अब्बास अंसारी और अन्य सह आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

यूपी पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) गरिमा प्रसाद ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट में पेश न होने के कारण उमर अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। जमानत पाने के लिए उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा। इससे पहले इसी साल जनवरी में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने नोटिस जारी कर उमर अंसारी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी।

ये भी पढ़ेंः-शोध में हुआ बड़ा खुलासा, बचपन में हाई बीपी से इन बीमारियों का खतरा अधिक

150 लोगों पर दर्ज की गई थी एफआईआर

बता दें कि 4 मार्च 2022 को अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि 3 मार्च को पहाड़पुर मैदान में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और आयोजक मंसूर अहमद अंसारी ने बुलाया था। मऊ प्रशासन से हिसाब बराबर करना। इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)