गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, पांच लाख का जुर्माना भी लगा

47

गाजीपुरः माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। गाजीपुर की एमपी, एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत 1996 के एक मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा और पांच लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

मुख्तार के सहयोगी भीम सिंह को भी कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह पहला मामला है जिसमें अंसारी को अदालत ने दोषी ठहराया है। यह 1996 में कांग्रेस के जोनल अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या से संबंधित है।

ये भी पढ़ें..भाजपा सांसद ने की बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग,…

राय ने कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दी थी। अंसारी 2005 से जेल में बंद हैं। विशेष जज एडीजे दुर्गेश पाण्डेय ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को दोषी पाया। इसके बाद कोर्ट ने सजा सुनाया है। मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में हाजिर हुए थे।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)