मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दी जमानत

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Full story of Mukhtar Ansari with crimes

उत्तर प्रदेश: गैंगस्टर मुख्तार अंसारी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने अंसारी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली और 5 लाख रुपये के जुर्माने पर भी रोक लगा दी। मुख्तार अंसारी की जमानत और सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि मामले पर फैसला जस्टिस राजवीर सिंह की एकल पीठ ने सुनाया है।

मामले में सुनवाई के दौरान अंसारी के वकील ने कोर्ट को बताया कि मुख्तार अंसारी पिछले 12 साल से जेल में हैं। मुकदमे के दौरान उन्हें जितनी सज़ा दी गई थी, उससे ज़्यादा सज़ा वह पहले ही भुगत चुके हैं। वहीं इसी मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को सजा सुनाई गई थी। हालांकि उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसी सज़ा के बाद अफजाल की संसद सदस्यता ख़त्म कर दी गई।

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अफजाल अंसारी की SC में सुनवाई

29 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराया था और चार साल जेल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में अफजाल अंसारी गैंगस्टर मामले की सुनवाई होनी है। अफजाल अंसारी ने याचिका दायर कर सजा पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं मामले में यूपी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देगी। गाज़ीपुर जिले के पूर्व सांसद अफ़ज़ाल अंसारी को 4 साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद संसद की सदस्यता ख़त्म कर दी गई थी।

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