MP Cabinet: तबादलों से प्रतिबंध हटा, 30 जून तक जिलों में हो सकेंगे ट्रांसफर

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भोपालः मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आज से तबादलों पर लगी बंदिश हटा (mp transfers) ली है। प्रदेश में 15 जून से 30 जून तक तबादले हो सकेंगे। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था। जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। जिले से बाहर और विभागों में तबादलों पर सीएम की मंजूरी ली जाएगी। तबादला नीति के मुताबिक किसी भी संवर्ग में 20 फीसदी से ज्यादा तबादले नहीं होंगे।

दोबारा एक ही जिले में नहीं मिलेगी पोस्टिंग

सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक तबादला नीति (mp transfers) जारी कर दी गई है। उसके मुताबिक जिले में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ही तबादले होंगे। राज्य संवर्ग में विभागाध्यक्ष और प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तबादले सीएम के अनुमोदन (अप्रूवल) से विभाग जारी करेगा। खास बात यह है कि जिस जिले में अधिकारी पूर्व में पदस्थ रह चुका है, वहां उसकी पोस्टिंग नहीं होगी।

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ऐसी होगी नई ट्रांसफर नीति

नई ट्रांसफर पॉलिसी (mp transfers) के मुताबिक सभी विभागों के राज्य कैडर के अंतर्गत विभागाध्यक्ष और सरकारी उपक्रमों एवं संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के ट्रांसफर आदेश समन्वय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग जारी करेगा। राज्य कैडर के शेष समस्त प्रथम श्रेणी के अधिकारी, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर (जिले के भीतर किए जाने वाले ट्रांसफर को छोड़कर) मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग जारी करेगा।

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

मंत्रिपरिषद ने रायसेन जिले के ओबैदुल्लागंज एवं नर्मदापुरम-नागपुर मार्ग पर बनने वाले पुल के लिये राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति की आय सीमा छह लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पीएचई विभाग की 29 नई सामूहिक नल जल योजनाओं को मंजूरी दी गई है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के लिए भुगतान सुरक्षा की गारंटी देने की स्वीकृति दी गई है।

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