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Modi Surname Case: राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर सोमवार हो सकता है फैसला

rahul-gandhi-modi-surname Modi Surname Case: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 7 अगस्त (सोमवार) को दो अहम फैसले ले सकते हैं। एक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता की बहाली से संबंधित है और दूसरा भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया की संभावित अयोग्यता से संबंधित है। राम शंकर कठेरिया को दंगा करने और लोगों को चोट पहुंचाने के एक पुराने मामले में विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, जिससे लोकसभा में उनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया था। सूत्रों के मुताबिक, बिड़ला कार्यालय को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया है और सोमवार को गांधी की सदस्यता बहाल करने पर फैसला होने की संभावना है। इस बीच, आगरा जिले की एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने 5 अगस्त को 12 साल पुराने मामले में इटावा से भाजपा सांसद कठेरिया को दो साल कैद की सजा सुनाई, इसलिए अध्यक्ष सोमवार को उनकी संभावित अयोग्यता पर फैसला ले सकते हैं। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जल्द से जल्द बहाल की जाए, जिससे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में उनके शामिल होने का रास्ता साफ हो सके। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़े दस्तावेज लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय को मिल गए हैं। ये भी पढ़ें..Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी परिसर में तीसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ सर्वे, मुस्लिम पक्ष ने फिर दी बहिष्कार की चेतावनी

पूर्व केंद्रीय मंत्री पर लगाया गया 50,000 रुपये का जुर्माना

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कठेरिया को आईपीसी की धारा 147 और 323 के तहत दोषी ठहराया गया है। अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। कठेरिया को संभावित अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि कानून में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत दो साल या उससे अधिक की कैद का प्रावधान है। साथ ही, उन्हें अगले छह वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को उनके खिलाफ मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। सूरत की एक अदालत ने पहले उन्हें दोषी पाया था और अधिकतम दो साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके कारण उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गुजरात हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)