Wednesday, December 25, 2024
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New Year के जश्न में भूल से भी मत करना ये गलतियां, वरना पडे़गा महंगा

गाजियाबाद: New Year 2025 के आगमन पर जश्न के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। कहीं पर भी कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए पुलिस New Year के मद्देनजर 26 दिसंबर की सुबह 10:00 बजे से 2 जनवरी 2025 की शाम तक जिले में कुल 26 जगहों पर 24 घंटे वाहनों की चेकिंग करेगी। प्रत्येक वाहन चेकिंग प्वाइंट पर मोबाइल बैरिकेडिंग, टॉर्च, ब्रीथ एनालाइजर और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। यानी अगर आप नशे में वाहन चलाते हैं या कुछ और गलत करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है।

कितनी हो सकती है सजा

वाहन चेकिंग प्वाइंट पर कम से कम 10 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे, जिसमें कम से कम 05 सब इंस्पेक्टर शामिल होंगे। इसको लेकर गाजियाबाद पुलिस ने बुधवार को अपना पूरा प्लान जारी कर दिया है। पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति शराब पीकर हंगामा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट में 10 हजार रुपये जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान है।

थाना प्रभारी और सहायक पुलिस आयुक्त भी 24 घंटे में दो बार वाहन चेकिंग प्वाइंट पर अचानक या खुद मौजूद रहकर वाहनों की जांच करेंगे। इसका उद्देश्य नशे में वाहन चलाने वालों पर अंकुश लगाना, उन्हें वाहनों की छतों और बोनट पर बैठकर रील बनाने से रोकना और महिलाओं और लड़कियों को परेशान करने से रोकना होगा। 31 दिसंबर को ऐसे सभी सार्वजनिक स्थान, रेस्टोरेंट, होटल, बार जहां New Year के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलिसकर्मी ब्रीथ एनालाइजर के साथ निकास द्वार के पास मौजूद रहेंगे। वे नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

– कहां मिलेगी अनुमति

सहायक पुलिस आयुक्तों को हाई-राइज सोसायटियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर New Year के कार्यक्रम की अनुमति के संबंध में सभी आवेदनों पर 48 घंटे के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार, 01 जनवरी 2025 की सुबह से ही सभी धार्मिक स्थलों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, क्योंकि इस वर्ष देखा गया कि मंदिरों में दर्शनार्थियों की अचानक भीड़ उमड़ पड़ी। मॉल/मल्टीप्लेक्स आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पार्किंग एवं यातायात के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है।

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– अकेली महिला द्वारा मदद मांगे जाने पर पुलिस उसे घर तक छोड़ेगी

किसी अकेली महिला को अपने कार्यस्थल/कार्यक्रम स्थल से घर जाना हो तो वह 112 पर कॉल कर पीआरवी की मदद ले सकती है। 112 के पुलिसकर्मी उसे उसके घर तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस की व्यवस्था की जा रही है।

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