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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 8 हजार का अर्थदंड

सागरः नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अशोक कोल पिता बन्नी कोल को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 8,000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। मामले में पैरवी प्रभारी उपसंचालक अभियोजन धमेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पटैल ने की।

अभियोजन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 12 सितंबर 2019 को पीड़ित की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 05 सितंबर 2019 की रात करीब 12 बजे आरोपी अशोक कोल उसकी बेटी का डरा धमकाकर अपहरण करके ले गया। जब तलाश कि गई तो 27 दिसंबर 2019 को लड़की मिली। पीड़िता ने बताया कि वारदात के दिन गणेश उत्सव के समय रात के 12-1 बजे घर पर वह अकेली थी। जब वह घर के पीछे बाथरूम करने को गई थी, तब आरोपी अशोक वहां आया और उससे कहा कि तू चिल्लाई तो मार दूंगा और उसे जबरजस्ती घसीटकर ग्राम बड़ोरा ले गया था। आरोपी अशोक ने चिल्लाने पर मार देने की धमकी दी थी। आरोपी अशोक उसे 3 माह तक वहां रखे रहा था।

आरोपी अशोक ने उसे जंगल ले जाकर मारपीट की थी और उसे बेच देने का कहा था। जब वह आरोपी अशोक से घर जाने का कहती थी, तो वह कहता था कि घर जाने का नाम लिया, तो उसे मार के फेंक देगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर साक्ष्य एकत्रित कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए चालान न्यायालय में पेश किया था। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं सम्बंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, एवं अंतिम तर्क के दौरान न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये और अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत उन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई।

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