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मथुरा Sri Krishna Janmabhoomi शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, 13 मार्च को होगी हाईकोर्ट में अगली सुनवाई

Sri Krishna Janmabhoomi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल सिविल वादों पर मस्जिद पक्ष की सुनवाई पूरी हो गई है। मस्जिद पक्ष की सीनियर अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस की। अगली सुनवाई 13 मार्च को होने वाली है। मंदिर पक्ष की तरफ से दाखिल किए गए सिविल वादों की पोषणीयता पर आदेश 7 नियम 11 के तहत मस्जिद पक्ष की आपत्ति पर बहस हो रही है। 1968 में हुए समझौते को लेकर भी मस्जिद पक्ष ने दलीलें पेश की। कहा कि, कटरा केशव देव की 13.7 एकड़ जमीन पर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद का कब्जा व अधिकार माना गया है। प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ और लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक परफार्मेंस एक्ट का भी हवाला दिया गया। Haldwani violence: हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक ने किए चौंकाने वाले खुलासे न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन सभी 18 सिविल वादों की सुनवाई कर रहे हैं। अयोध्या विवाद की तर्ज पर जिला अदालत के बजाय हाईकोर्ट में सीधे तौर पर सुनवाई हो रही है। ज्यादातर वादों में शाही ईदगाह मस्जिद को श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थल बताते हुए मस्जिद हटाकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)