चंडीगढ़ः देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंजाब सरकार अलर्ट हो गई। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना दोबारा अनिवार्य कर दिया गया है। पंजाब सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन मुताबकि सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं-बस, ट्रेन, विमान आदि और सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल के अलावा स्कूल, कॉलेजों और सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं।
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बता दें कि पंजाब में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार को 30 नए मरीज सामने आए हैं। जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केसों की गिनती 113 हो गई है। इनमें 4 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। वहीं अब 11 जिलों में कोरोना के केस मिले हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कोरोना की चौथी लहर की आशंका बनी हुई है।
पंजाब में सबसे ज्यादा सात केस होशियारपुर और पांच मरीज मोहाली में मिले। इसके अलावा जालंधर और पटियाला में 4-4, फरीदकोट, लुधियाना और पठानकोट में 2-2 मरीज मिले। फतेहगढ़ साहिब, कपूरथला और मुक्तसर में 1-1 मरीज मिला।
इसी बीच गुरुवार को पंजाब के गृह सचिव अनुराग वर्मा ने राज्य के सभी जिला उपायुक्तों, मंडल आयुक्तों, जिला पुलिस अधीक्षकों तथा डीआईजी को जारी निर्देशों में कहा गया है कि पंजाब में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों तथा पड़ोसी राज्य हरियाणा व चंडीगढ़ द्वारा लागू की गई नई गाइडलाइन के बाद पंजाब में भी फिर से मास्क अनिवार्य किया जा रहा है। आदेशों में कहा गया है कि बस, ट्रेन व टैक्सी, सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, स्कूल व कालेज परिसर, दफ्तरों तथा किसी भी सामूहिक कार्यक्रम के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
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