पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती मामला में CBI की चार्जशीट में हुए कई बड़े खुलासे

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती मामले में बुधवार को कुछ नए खुलासे हुए हैं। सीबीआई की चार्जशीट में बताया गया है कि शिक्षकों ने नौकरी पाने के बदले 22 लाख रुपये का भुगतान किया था। इस आरोप में मुर्शिदाबाद जिले के चार प्राथमिक शिक्षक फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आरोप पत्र के अनुसार, न्यायिक हिरासत में चार शिक्षकों, जहीरुद्दीन शेख और समर मंडल ने नौकरी के लिए बिचौलिए तापस मंडल को 5 लाख रुपये का भुगतान किया था। तापस मंडल भी न्यायिक हिरासत में हैं।

सूत्रों ने कहा कि आरोप पत्र के अनुसार, ये दोनों शिक्षक तापस मंडल के स्वामित्व वाले एक निजी डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) कॉलेज के पूर्व छात्र थे। हिरासत में लिए गए शिक्षकों में से सैगर हुसैन और सिमोर हुसैन ने भी प्राथमिक शिक्षक के रूप में नौकरी पाने के लिए 6,00,000 रुपये का भुगतान किया। उन्होंने यह पैसा निष्कासित युवा तृणमूल कांग्रेस नेता और मामले के एक अन्य आरोपी कुंतल घोष को दिया, जो अब न्यायिक हिरासत में है। चारों को उनके मूल जिले मुर्शिदाबाद के स्कूलों में पोस्टिंग मिली है. आरोपपत्र के मुताबिक, तापस मंडल ने नौकरी के बदले 2016 से 2022 के बीच 141 उम्मीदवारों से करीब 4.14 करोड़ रुपये वसूले।

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सीबीआई के आरोप पत्र में कहा गया है कि घोष ने अपने एजेंट नेटवर्क के माध्यम से 71 उम्मीदवारों से 3.13 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। इस बीच, बांकुरा जिले के सात प्राथमिक शिक्षकों से भी पूछताछ की जा रही है, जिन्होंने कथित तौर पर नकद भुगतान के बाद नौकरी हासिल की थी। सोमवार को विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश अर्पण चट्टोपाध्याय ने कहा कि जिन लोगों को काम के लिए नकद भुगतान किया गया था, उन्हें गवाह नहीं बल्कि आरोपी माना जाना चाहिए। जज ने ऐसे शिक्षकों को, जिन्हें पैसे लेकर नौकरी मिली, इस भ्रष्टाचार की जड़ बताते हुए कहा कि वे स्वेच्छा से पैसे लेकर फिक्सरों के पास गए थे।

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