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Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 मई को

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नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाले के सीबीआई (CBI) से जुड़े मामले में सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आबकारी नीति के लिए उप-राज्यपाल की मंजूरी नहीं ली गई थी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की है।

सीबीआई ने कहा कि नई शराब नीति को लागू करने में कोई सार्वजनिक राय-मशविरा या दूसरे पक्षकारों की मंजूरी जैसी कोई बात ही नहीं थी। जनता की राय को भी सिसोदिया ने उलटफेर किया। सिसोदिया ने ईमेल के माध्यम से फर्जी जनमत का निर्माण कराया। कोई सार्वजनिक राय नहीं ली गई। यह सब मनगढ़ंत था। इससे यह साफ है कि यह सब बहुत चतुराई से किया गया। सीबीआई ने कहा कि दो सेवानिवृत्त जजों और एक प्रतिष्ठित वकील ने मनीष सिसोदिया द्वारा सुझावों पर अपनी कानूनी सहमति देने से इनकार कर दिया था। बावजूद इसके इसे लागू किया गया।

20 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने कहा था कि सीबीआई के मामले में सिसोदिया के अलावा बाकी सभी आरोपितों को जमानत मिल गई है। इस मामले में सिसोदिया 55 दिन से हिरासत में हैं। उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सीबीआई यह कहते हुए गिरफ्तार नहीं कर सकती कि आप दोषी हैं। इतना ही नहीं सीबीआई द्वारा अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत उनकी गिरफ्तारी भी गलत थी।

सिसोदिया की ओर से कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट में इस मामले में जमानत का आधार बनता था, बावजूद इसके उस पर विचार नहीं किया गया। उनके खिलाफ क्या मामला बनाया गया है इसे कोर्ट को देखना चाहिए। इसके अलावा पॉलिसी बनानें मे वित्त सचिव, विधि सचिव आदि द्वारा रिव्यू किया जाता है। इसमें अपराध कैसे हुआ। यह कागजी कार्रवाई है। इसके लिए सिसोदिया को हिरासत में क्यों लिया गया।

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छह अप्रैल को कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया था। 31 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।। कोर्ट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया पर लगे आरोप गंभीर हैं। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई जांच जारी है, ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती है।

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