मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को कोर्ट से फिर नहीं मिली राहत, बढ़ी न्यायिक हिरासत

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Delhi Excise Policy Scam: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 03 फरवरी तक बढ़ा दी है।

10 जनवरी को मिली थी सर्वेश मिश्रा को जमानत

इस मामले में आरोपी सर्वेश मिश्रा की जमानत याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सर्वेश मिश्रा की जमानत याचिका पर 24 जनवरी को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 10 जनवरी को सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत लेने को कहा था, जिसके बाद मिश्रा ने नियमित जमानत याचिका दायर की थी।

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4 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे संजय सिंह

गौरतलब है कि ईडी ने 04 अक्टूबर को संजय सिंह को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं।

रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्य अदालत के लिए यह मानने के लिए पर्याप्त हैं कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को पूछताछ के बाद 09 मार्च 2023 को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को इससे पहले 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

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