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मनीष सिसोदिया को फिर लगा बड़ा झटका, HC ने खारिज की नियमित जमानत याचिका

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज घोटाले से जुड़े ईडी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने आदेश दिया। बता दें कि हाईकोर्ट ने 2 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं मनीष सिसौदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए फिर से अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत भी खारिज कर दी थी। इससे पहले 28 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सिसौदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान ED ने कहा था कि सिसौदिया मंत्रियों के समूह के प्रमुख थे और उन्हें कैबिनेट के बारे में सारी जानकारी थी। उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईडी ने कहा था कि मनीष सिसौदिया के पास 18 विभाग थे। उस समय वह लोगों से मिलते रहते थे। कुछ लोग उनकी पत्नी का ख्याल रखते थे, ऐसे में मनीष सिसौदिया जमानत के लिए अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला नहीं दे सकते।

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सुनवाई के दौरान सिसौदिया की ओर से कहा गया कि सिसौदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है। सिसौदिया के वकील ने कहा था कि ईडी का पूरा मामला सीबीआई (CBI) केस पर ही आधारित है। उन्होंने कहा था कि सिसौदिया ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 के तहत कोई अपराध नहीं किया है। कोर्ट को यह देखना होगा कि सेक्शन 3 के तहत कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं। इस मामले में पूछताछ के बाद 9 मार्च को ईडी ने मनीष सिसौदिया को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इससे पहले सिसौदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

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