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Manipur violence: सात महीने बाद दफनाए गए 23 शव, जातीय हिंसा में गई थी जान

इंफाल: सात महीने पहले मणिपुर की जातीय हिंसा (Manipur violence) में मारे गए 23 आदिवासियों का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया गया। कांगपोकपी जिले में आयोजित सामूहिक दफन समारोह में सात वर्षीय लड़के तोनसिंग हैंगशिंग और उसकी मां समेत 23 मृतकों को कांगपोकपी जिला मुख्यालय से लगभग 20 किमी दूर फैजांग गांव में शहीदों के कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस दौरान मृतक के रिश्तेदारों सहित हजारों पुरुष और महिलाएं शामिल हुए।

3 मई को हुई हिंसा के बाद से शवगृह में पड़े थे शव

सामूहिक दफनाने का कार्यक्रम कांगपोकपी में सदर हिल्स के शीर्ष कुकी नागरिक समाज संगठन, आदिवासी एकता समिति (सीओटीयू) द्वारा "हमारे कल के लिए अपने आज का बलिदान करें" थीम के तहत आयोजित किया गया था। बता दें कि कुकी-ज़ो समुदाय के कुल 60 लोगों के शवों को गुरुवार को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा इंफाल से चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों में ले जाया गया। इसी तरह, 3 मई को हुई जातीय झड़प के बाद से चुराचांदपुर जिला अस्पताल के शवगृह में पड़े मैतेई समुदाय के चार पीड़ितों के शवों को भी उनके अंतिम संस्कार के लिए इंफाल घाटी में हवाई मार्ग से ले जाया गया। ये भी पढ़ें..Israel-Hamas War: इजराइली सेना की बड़ी भूल, गाजा में अपने ही कई नागिरयों को उतारा मौत के घाट अधिकारियों के मुताबिक, मई के पहले हफ्ते में हुए जातीय दंगों में मरने वालों में से 60 शव जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (जेएनआईएमएस) और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) के मुर्दाघर में पड़े थे। सीओटीयू ने अंतिम संस्कार सेवाओं के संचालन के लिए शुक्रवार को कांगपोकपी के सदर हिल्स में पूरे 12 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया और लोगों से उनके साथ सहयोग करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में हिंसाग्रस्त मणिपुर में जांच, राहत, उपचारात्मक उपाय, मुआवजा और पुनर्वास की जांच के लिए उच्च न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीशों - गीता मित्तल, शालिनी जोशी और आशा मेनन की एक समिति बनाई थी। समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, शीर्ष अदालत ने मणिपुर में जातीय हिंसा में मारे गए लोगों को दफनाने या दाह संस्कार करने के निर्देश जारी किए, जिनमें 88 लोग शामिल थे जिनकी पहचान की गई थी। लेकिन उनके शवों का उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। दफन या दाह संस्कार मणिपुर सरकार द्वारा चिन्हित नौ स्थलों पर किया जाना था या राज्य आगे बढ़ सकता था और नगरपालिका कानूनों के अनुसार ऐसा कर सकता था।

दोनों समुदायों के 70 हजार से अधिक लोगों को किया गया विस्थापित

मई के पहले सप्ताह में मणिपुर में मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में राज्य के पहाड़ी जिलों में "आदिवासी एकजुटता मार्च" आयोजित किए जाने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। गैर-आदिवासी मैतेई और आदिवासी कुकी समुदायों के बीच जातीय दंगों में अब तक 182 लोग मारे गए हैं, कई सौ घायल हुए हैं और दोनों समुदायों के 70 हजार से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)