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महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नया आदेश, दफ्तरों में उपस्थित होंगे 50 फीसदी कर्मचारी

मुंबईः महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की बेतहाशा वृद्धि के मद्देजनर सरकार ने प्रतिदिन सभी दफ्तरों में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों के आने का नया आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कंपनियों में शिफ्ट के आधार पर काम किए जाने का निर्देश जारी किया गया है।

कोरोना के बढ़ते कहर की वजह से राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंठे ने नई नियमावली जारी की है। इस नियमावली के तहत सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में किसी भी कीमत पर कम से कम लोगों से काम करवाने का निर्देश दिया गया है। कार्यालयों में मास्क का उपयोग, सेनिटाइजर व सामाजिक दूरी का पालन किया जाना अब जरूरी होगा। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये हैं कि कंपनी, कारखानों में सामाजिक दूरी के पालन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त शिफ्ट में काम करवाया जाए। अतिरिक्त शिफ्ट की अनुमति कंपनी व कारखाना मालिक स्थानीय प्रशासन से ले सकते हैं।

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राज्य सरकार की नई नियमावली में सिनेमागृह, नाटकघर में 50 फीसदी तक ही उपस्थिति की छूट दी गई है। किसी भी सभागृह का उपयोग धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ,सभा आदि कार्यक्रमों के लिए किराए पर देने पर रोक लगा दी गयी है। कोरोना के लिए इससे पहले लगाई गई रोक पूर्ववत लागू रहेगी।

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