रांची (Jharkhand): 9 मार्च को राज्य की विभिन्न अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसमें आपराधिक, समझौता योग्य मामले, सिविल, श्रम और वैवाहिक मामले समेत अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा।
इसके सफल आयोजन को लेकर जस्टिस दिवाकर पांडे ने रांची सिविल कोर्ट में बैठक की और कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों की पहचान कर उनका निपटारा करने पर जोर दिया जाये। इसके लिए उन्होंने सभी कर्मचारियों को मिलकर काम करने को कहा ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सके।
पक्षकारों को नोटिस भेजने के निर्देश
राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर रांची सिविल कोर्ट के न्यायाधीश दिवाकर पांडे ने मुकदमों के निपटारे को लेकर अधिक से अधिक पक्षकारों को नोटिस भेजने को कहा, ताकि मुकदमों का त्वरित निष्पादन हो सके। उन्होंने कर्मचारियों से इसे गंभीरता से लेने को कहा, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया जा सके। इसके लिए सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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इनसे जुड़े मामलों का होगा निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत आपराधिक मध्यस्थता योग्य मामलों, नागरिक संबंधित मामलों, श्रम से संबंधित मामलों, वैवाहिक मामलों, पारिवारिक मामलों, उत्पाद से संबंधित मामलों, चेक बाउंस मामलों, वन विभाग से संबंधित मामलों, बिजली से संबंधित मामलों, यातायात चालान से संबंधित मामलों से निपटती है। भूमि अधिग्रहण, मोटर वाहन, वजन और माप से संबंधित मामलों की पहचान की गई है और पार्टियों को नोटिस भेजा जा रहा है। बैठक में डालसा (जिला विधिक सेवा प्राधिकार) के सचिव राकेश रंजन, रजिस्ट्रार शिवराज मिश्रा एवं न्यायालय कर्मचारी उपस्थित थे।
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