Friday, January 24, 2025
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Homeप्रदेशहिमाचल प्रदेशLoan fraud case: होटल कारोबारी की बढ़ी अंतरिम जमानत, जानें मामला

Loan fraud case: होटल कारोबारी की बढ़ी अंतरिम जमानत, जानें मामला

Loan fraud case: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 20 करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी होटल व्यवसायी युद्ध चंद बैंस की अंतरिम जमानत एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। अब इस मामले की सुनवाई 31 जनवरी 2025 को होगी। बैंस ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत ले ली थी।

Loan fraud case: विजिलेंस अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप

शुक्रवार को विजिलेंस विभाग ने हाईकोर्ट में मामले की जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट पेश की। विजिलेंस ने शिमला मुख्यालय में युद्ध चंद बैंस से पांच दिन तक पूछताछ की है। हालांकि पूछताछ के बाद युद्ध चंद बैंस ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने विजिलेंस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में बैंस ने दावा किया कि पूछताछ के बहाने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वीडियो में बैंस ने एक कार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें सवार लोग उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विजिलेंस अधिकारी पूछताछ के बाद उन्हें रात में छोड़ देते हैं और अपने कुछ लोगों को उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगा देते हैं। बैंस ने यह भी कहा कि उनकी जान को खतरा है।

Loan fraud case: 20 करोड़ के लोन का है मामला

आपको बता दें कि विजिलेंस ने होटल बनाने के नाम पर 20 करोड़ के लोन घोटाले के आरोप में मैसर्स हिमालय स्नो विलेज और मैसर्स होटल लेक पैलेस के मालिकों के साथ-साथ कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (केसीसीबी) के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। होटल बनाने के नाम पर करीब 60 करोड़ के लोन के लिए आवेदन किया गया था, जिसमें 20 करोड़ की लोन राशि जारी कर दी गई।

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जांच में सामने आया है कि होटलों के मालिकों के साथ-साथ केसीसीबी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोन नीतियों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन किया है। विजिलेंस ने आरोपियों के खिलाफ अपने ऊना थाने में आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)ए/13(2) के तहत मामला दर्ज किया है।

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