मैनपुरीः जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने करहल विधानसभा के उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए जिले में शराब की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
किन दुकानों को बंद रखने का निर्देश
यह कदम मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं बिना किसी बाधा के संपन्न कराने तथा जिले में लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश के अनुसार, जिले में स्थित सभी विदेशी एवं देशी शराब, बीयर, ताड़ी, भांग, बार लाइसेंस तथा सभी थोक एवं खुदरा आबकारी दुकानों को मतदान दिवस 20 नवंबर से 48 घंटे पूर्व यानि 18 नवंबर को शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
मतदाताओं से भी की अपील
इसके अलावा मतगणना दिवस 23 नवंबर को मतगणना स्थल के 8 किलोमीटर की परिधि में भी ऐसी सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस प्रतिबंध के दौरान बिक्री बंद रहने पर दुकानदारों को क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।
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यह निर्णय उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। इस आदेश का उद्देश्य उपचुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकना तथा मतदाताओं के बीच शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है।
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