RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद, दोहरे हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में बिहार से चार बार सांसद रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह और बिहार सरकार को पीड़ितों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।

18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया था। 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर बहस के लिए प्रभुनाथ सिंह को अपने सामने पेश करने का आदेश दिया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में संशोधन करते हुए प्रभुनाथ सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की इजाजत दे दी।

हजारीबाग जेल में बंद हैं प्रभुनाथ सिंह

प्रभुनाथ सिंह पहले से ही हत्या के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा के तहत हजारीबाग जेल में बंद हैं। प्रभुनाथ सिंह पर 1995 में मशरख के एक पोलिंग बूथ पर दो लोगों की हत्या का आरोप है। आरोप था कि दोनों लोगों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था। इसलिए दोनों की हत्या कर दी गई।

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इस मामले में मृतक राजेंद्र राय के भाई हरेंद्र राय ने गवाहों को धमकी देने की शिकायत की थी। इसके बाद यह मामला छपरा की अदालत से पटना स्थानांतरित कर दिया गया। प्रभुनाथ सिंह को पटना की ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। इसके बाद 2012 में पटना हाई कोर्ट ने भी प्रभुनाथ सिंह को बरी कर दिया। हाई कोर्ट के आदेश को हरेंद्र राय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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