ऑनर किलिंग मामले में ससुर और चाचा ससुर को उम्रकैद, लापरवाह पुलिस इंस्पैक्टरों पर…

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Tamil Nadu Child Marriage Case
Jail.(Photo:IN)

फतेहाबाद: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने ऑनर किलिंग के एक मामले में सुनाई करवाते हुए मृतक के ससुर मक्खन लाल व उसके भाई बलवीर चंद निवासी नुरकीअली को उम्रकैद और एक-एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में दोषियों की मदद करने व हत्या आरोपियों के विरुद्ध सबूत न जुटाने पर पुलिस इंस्पेक्टर रमेश चंद्र, इंस्पेक्टर जगजीत सिंह व इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह के खिलाफ भी विभागीय व अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए है। कोर्ट ने एसपी फतेहाबाद से कहा है कि इन लापरवाह इंस्पेक्टरों के खिलाफ तीन माह में कार्रवाई कर एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करें ताकि वह इस फैसले का हिस्सा बन सके।

मिली जानकारी के अनुसार हिसार निवासी निशांत मेहता ने गांव नुरकीअली की अनीता से लव मैरिज की थी। अनीता के परिजन इस शादी के खिलाफ थे। दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। शादी के 8 माह बाद जब अनीता मायके गई तो वापिस नहीं लौटी। निशांत के भाई प्रिंस ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि जब भी निशांत अपनी पत्नी को फोन करता था तो अनीता का पिता मक्खन लाल व भाई जॉनी ने उसे जान से मारने की धमकी देते तथा उसकी पत्नी अनीता से बात भी नहीं करवाते थे। वह कहते है कि अनीता उनके पास नहीं आना चाहती है। निशांत ने इस मामले में हिसार के सैक्टर 9/11 के थाने में शिकायत भी दी थी। प्रिंस ने बताया कि 24 अक्टूबर 2020 को फतेहाबाद में उनकी मौसी की लड़की की शादी थी।

निशांत 24 अक्टूबर को शाम 5 बजे अपने भाई को यह कहकर कार पर नुरकीअली चला गया था कि वह अपनी पत्नी अनीता को शादी में ले आएगा, लेकिन निशांत शादी में नही पहुंचा और रात को सदर थाना से फोन आया कि निशांत की मौत हो गई है। प्रिंस का कहना था कि जब उन्होंने शव गृह में शव देखा तो उसके शरीर, सिर, मुंह पर चोटों के अनेक निशान थे। सदर पुलिस ने प्रिंस की शिकायत पर निशांत के ससुर मक्खन सिंह, चाचा ससुर बलवीर सिंह, पत्नी अनीता, साले जॉनी, सास निशु, ताऊ व मामा के बेटे के खिलाफ साजिश रचकर हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।

कोर्ट में ट्रायल के दौरान पुलिस साबित नहीं कर पाई कि हमलावर घटनास्थल पर थे या नहीं। कोर्ट ने इस मामले में केवल निशांत के ससुर मक्खन व चाचा ससुर बलवीर की परिस्थितियों को साक्ष्य मानकर दोषी ठहराया और उम्रकैद की कठोर सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों से एक-एक लाख जुर्माना वसूल कर डेढ लाख रुपये शिकायतकर्ता को हर्जाने के तौर पर देने को कहा है। यदि दोषी जुर्माना नही भरते तो एक साल की कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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