Monday, December 16, 2024
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केंद्र ने लद्दाख के उपराज्यपाल को अलग-अलग एक्ट में शक्तियों के उपयोग की दी अनुमति

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर को प्रदेश का कामकाज चलाने के लिए अलग अलग एक्ट में शक्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने 3 अधिसूचना जारी की हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हवाले से जारी अलग-अलग आदेश में कहा है कि लद्दाख के उपराज्यपाल समूह (क) और समूह (ख) की लोक सेवाओं और पदों पर भर्ती के नियम बनाएंगे। वहीं विष अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मिली शक्तियों का उपयोग भी कर सकते हैं। पहले आदेश में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत समूह ‘ए’ और समूह ‘बी’ (राजपत्रित) की लोक सेवाओं और पदों पर भर्ती को विनियमित करने के लिए नियम बनाएंगे।

इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि इस निर्देश के अधीन बनाया गया कोई भी नियम संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श के अध्यधीन होगा। वहीं उन सेवाओं और पदों पर भर्ती के मामले में, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है, ऐसी सेवाओं और पदों के लिए, इस निर्देश के अधीन बनाए जाने वाले नियमों के संबंध में उक्त सरकार का पूर्व अनुमोदन भी लिया जाएगा।

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वहीं दूसरे आदेश में कहा गया है कि उपराज्यपाल विष अधिनियम, 1919 (1919 का 12) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों का निर्वहन करेंगे। तीसरा आदेश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से जुड़ा है। इसके मुताबिक उपराज्यपाल संघ राज्य क्षेत्र के भीतर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन समुचित सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

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