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हवाईअड्डा के पास भी जमकर बन रहे अवैध रोहाउस, LDA ने सील किए 50 निर्माण

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लखनऊः विकास प्राधिकरण (LDA) के तमाम पाबंदियों के बाद भी शहर में अवैध रोहाउस तेजी से बनाए जा रहे हैं। प्रवर्तन जोन-2 व जोन-4 की टीम की कार्रवाई में पता चला कि चैधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास भी तमाम रोहाउस बनाए गए हैं। इसके बाद जानकारी के आधार पर टीम वहां पहुंची और 50 रोहाउस को सील कर दिया गया है।

कहा सील किए गए अवैध निर्माण

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार 09 अगस्त तक प्रवर्तन जोन-2 की टीम ने बिजनौर में कई रोहाउस सील किए। चैधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पीछे अवैध रूप से बनाए जा रहे 50 रो-हाउस भवनों को सील किया गया। टीम को कई और क्षेत्र में मनमानी देखने को मिली है।

जानकारी पाकर प्रवर्तन जोन-4 की टीम ने मड़ियांव व सैरपुर क्षेत्र में 02 अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किये। प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि राधेश्याम ओझा व अन्य द्वारा चैधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पीछे बिजनौर में लगभग 10,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 50 रोहाउस भवनों का निर्माण कराते हुए अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।

प्राधिकरण से ले-आउट व मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किए जा रहे उक्त निर्माण कार्य के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए पूर्व में सीलिंग की कार्यवाही करायी गयी थी। इसके बाद भी विकासकर्ता द्वारा स्थल पर चोरी-छुपे निर्माण कार्य कराया जा रहा था। प्रवर्तन दल की जांच में निर्माण कार्य प्रचलित पाये जाने पर पुनः कार्यवाही के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में जोनल अधिकारी के नेतृत्व में अवर अभियंता विपिन बिहारी राय व एसके सिंह द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से स्थल पर निर्माण कार्य बंद कराते हुए भवनों को सील कर दिया गया।

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मानचित्र स्वीकृत कराए बिना कराए जा रहे थे अवैध निर्माण 

दूसरी ओर प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि अशफाक अली व अन्य द्वारा मड़ियांव के भगवती विहार फेस-2 में एलजी गोदाम वाली गली में लगभग 1,900 वर्ग फीट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। इसके अलावा लल्लूराम, कृष्णा बाबू व अन्य द्वारा सैरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रैथा रोड पर छठामील तिराहा के पास लगभग 5,500 वर्ग फीट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा था।

प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अवैध रूप से किए जा रहे इन निर्माण कार्यों के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किए गए थे। जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता शिवा सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता भरत पाण्डेय व प्रमोद कुमार पाण्डेय द्वारा उक्त दोनों निर्माणों को सील कर दिया गया।

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