GSTR 3B भरने की अंतिम तारीख 20 मार्च, जानें क्या है प्रक्रिया

75

नई दिल्‍ली: कारोबारियों के पास जीएसटीआर-3बी भरने के लिए मात्र दो दिन बचे हैं। केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीआईसी) ने शुक्रवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है।

यदि आपने फरवरी, 2021 की जीएसटीआर-3बी अभीतक फाइल नहीं की है तो आपके पास 19 और 20 मार्च यानी दो दिनों का वक्‍त बचा है। सीबीआईसी के मुताबिक जीएसटी में जीएसटीआर-3बी रिटर्न सभी कारोबारियों और ट्रेडर्स को 20 मार्च 2021 तक फाइल करनी है।

उल्‍लेखनीय है कि कारोबारियों को फरवरी महीने की जीएसटीआर-3बी रिटर्न 20 मार्च, 2021 तक फाइल करनी है। इसमें उन्‍हें सभी तरह की सेल और परचेज यानी खरीद-बिक्री की जानकारी देनी होती है। इसके साथ ही 20 लाख रुपये से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों के साथ किए गए लेन-देन जिसमें आपको रिवर्स चार्ज की जानकारी देनी होती है। इसके अलावा इस इस रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल, अंतरराज्‍यीय कारोबार और अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ किए गए बिजनेस, कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वाले कारोबारियों के साथ बिजनेस, टैक्स फ्री वाले प्रोडक्ट की खरीद की जानकारी भी देनी होती है।

यह भी पढ़ेंः-पांच वर्षों के शासनकाल में असम में सौहार्द को ठेस पहुंची: सुरजेवाला

जीएसटीआर 3बी कैसे भरें?

सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। और एक कर प्रणाली के अंतर्गत रिटर्न भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए GSTR 3B फॉर्म शुरू किया। यह कदम व्यवसायों को राहत देने और देश भर में जीएसटी के रोल-आउट को सुचारू बनाने के लिए किया गया था। इस निर्णय के अनुसार, व्यवसायों को जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए अपनी आवक और जावक आपूर्ति का सारांश घोषित करके, एक बहुत ही सरल जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल करना होगा।