उत्तर प्रदेश Featured

लखीमपुर खीरी कांडः आशीष मिश्रा की जमानत याचिका के खिलाफ 15 मार्च को होगी सुनवाई

Lakhimpur Kheri violence.

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचले जाने के मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका के खिलाफ 15 मार्च को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, जिसके विरोध में पीड़ित किसान परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। परिवार के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। भूषण ने कहा कि मामले को सुनवाई के लिए शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाना था, लेकिन यह सूची में नहीं था।

ये भी पढ़ें..Radhe Shyam के रिलीज होने के बाद पूजा हेगड़े ने शेयर किया दिल को छू लेने वाला पोस्ट

प्रधान न्यायाधीश ने कहा: "इसे मंगलवार को सूचीबद्ध कीजिए।" भूषण ने याचिका पर तत्काल सुनवाई पर जोर देते हुए कहा, "मामले में एक प्रमुख गवाह पर हमला हुआ था।" सुप्रीम कोर्ट 4 मार्च को किसानों के परिजनों की याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। भूषण ने प्रस्तुत किया था कि मामले के अन्य आरोपी भी मिश्रा को जमानत देने के आदेश का हवाला देते हुए जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं।

हिंसा में 8 लोगों की गई थी जान

गौरतलब है कि तिकोनिया निघासन विधानसभा क्षेत्र में पिछले साल तीन अक्टूबर को कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य अभियुक्त के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश की एसआईटी की ओर से 5 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को जमानत याचिका के खिलाफ सुनवाई करेगा।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर  पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…)