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Imran Khan के भाषणों के प्रसारण पर नहीं लगेगी रोक, लाहौर हाई कोर्ट का आया फैसला

Imran Khan: पाकिस्तान में जल्द ही आम चुनाव होने वाले हैं जिसकी तैयारियां इन दिनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से कर रही है। अब इसी बीच लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को आदेश दिया है कि, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान के भाषणों के प्रसारण को रोकने के लिए टेलीविजन चैनलों पर दबाव न डाले। हाई कोर्ट का ये आदेश टेलीविजन चैनलों पर इमरान खान के संबोधनों के प्रसारण पर बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान बीते दिन यानी गुरुवार को आया है।

Imran Khan के भाषणों पर रोक नहीं 

इस वक्त की आई ताजा खबरों के अनुसार, हालांकि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस तरह के किसी भी बैन को लागू करने से इनकार किया है। हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि, इमरान के भाषणों को प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश विस्तृत फैसले में जारी किए जाएंगे। ये भी पढ़ें: Imran Khan का नामांकन पत्र खारिज, अब सुप्रीम कोर्ट में पूर्व Pak PM ने दी चुनौती इमरान खान की पार्टी के वकील अहमद पनसोटा ने कहा है कि, राजनीतिक दलों के लिए समानता के सिद्धांत पर एयर टाइम प्राप्त करना कानूनी आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि, हाई कोर्ट ने इमरान के भाषणों के प्रसारण पर प्रतिबंध की अधिसूचना को निलंबित कर दिया है और कोर्ट के आदेश के बावजूद टीवी चैनलों को उनका प्रसारण करने से रोक दिया गया है। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)