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उत्तराखंड में एक जून तक बढ़ी कोविड कर्फ्यू की अवधि, आवश्यक सेवाओं को रहेगी छूट

देहरादूनः उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि अब 1 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में कोरोना कर्फ्यू की यह अवधि 25 मई की सुबह छह बजे समाप्त हो रही थी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह जानकारी दी। शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को 1 जून तक बढ़ा दिया गया है।

सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले कई दिनों से कोविड का ग्राफ प्रदेश में कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अपने स्तर से सरकार पूरी तरीके से इसकी रोकथाम में जुटी हुई है। प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा ही सरकार के सबसे पहली प्राथमिकता है, लिहाजा भविष्य में कोरोना आंकड़ों में कमी आएगी तो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार कोविड में ढील दी जा सकेगी।

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उन्होंने बताया कि व्यापारियों की मांग के अनुरूप मुख्यमंत्री के साथ विमर्श के बाद बाजार खुलने के समय को सात बजे से दस बजे के बजाय सुबह आठ बजे से 11 बजे तक का निर्णय लिया गया है। पूर्व की भांति आवश्यक सेवाओं दूध, मीट मछली, फल, सब्जी की दुकानें खोली जा सकेंगी। मंत्री उनियाल ने बताया कि राशन और किराने की दुकानों के लिए आम जनता को 28 मई को सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे तक आवश्यक वस्तुओं के क्रय के लिए आवाजाही में छूट रहेगी।

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