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केरल ट्रेन आगजनी मामला: NIA ने दाखिल की चार्जशीट, तीन लोगों की जलकर हुई थी मौत

  नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार को केरल ट्रेन आगजनी मामले में आरोपी शाहरुख सैफी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। उस पर केरल के कोझिकोड में ट्रेन के एक डिब्बे में ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगाने का आरोप है। इस घटना में एक बच्चे सहित तीन लोगों की जलकर मौत हो गई थी। दिल्ली के शाहीन बाग के रहने वाले शाहरुख सैफी पर 3 अप्रैल की रात करीब साढ़े नौ बजे कोझिकोड स्टेशन से अलाप्पुझा-कन्नूर इंटर-सिटी एक्सप्रेस ट्रेन के रवाना होने के बाद डी-1 डिब्बे के यात्रियों पर पेट्रोल छिड़कने आग लगाने का आरोप है। इसमें एक बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य झुलस गए। एनआईए का आरोप है कि शाहरुख सैफी ने लोगों की हत्या के इरादे से बोगी में आग लगाई थी। एनआईए के मुताबिक, वह अलाप्पुझा-कन्नूर इंटर-सिटी एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ था। यह भी पढ़ेंः-राजधानी में कूड़े पर सियासी घमासान, बीजेपी बोली- झूठे सपने दिखाने में माहिर हैं केजरीवाल

सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था भड़काऊ भाषण

एनआईए की जांच में पता चला कि उसने शोरनूर के एक पंप से पेट्रोल और रेलवे स्टेशन से लाइटर खरीदा था। चूँकि वह अपनी जिहादी प्रवृत्ति के लिए खुद को मशहूर करना चाहता था, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। वह सोशल मीडिया पर जिहादी मानसिकता वाले धार्मिक नेताओं के संपर्क में था और सोशल मीडिया पर आक्रामक बयान भी दे रहा था। घटना के बाद शाहरुख सैफी रत्नागढ़ (महाराष्ट्र) भाग गया, जहां से उसे महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में कोझिकोड पुलिस ने उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए ने 17 अप्रैल को यह केस अपने हाथ में लिया। जांच के दौरान एनआईए ने दस जगहों पर छापेमारी की और सबूत और गवाह के तौर पर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल डिवाइस बरामद किए और लोगों से पूछताछ भी की। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)