Kerala Name Change: केरल का बदल जाएगा नाम, विधानसभा में प्रस्ताव पारित

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तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा (Kerala Assembly) ने बुधवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम (Kerala name change) करने की मंजूरी दे दी।

संविधान और सभी आधिकारिक रिकॉर्ड में केरलम नाम का उपयोग करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधानसभा में पेश किया था। बिल पेश करते हुए मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि ‘राज्य का गठन मलयालम भाषा के आधार पर हुआ है। मलयालम में हम केरल को केरलम कहते हैं लेकिन संविधान में राज्य का नाम केरल है।’

उन्होंने आगे कहा कि ‘यह विधानसभा (Kerala Assembly) सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का नाम तुरंत बदलकर केरलम करने की सिफारिश करती है। इसके साथ ही हम यह भी मांग करते हैं कि संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर केरलम किया जाना चाहिए।’

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प्रस्ताव पर विपक्ष भी सहमत

बुधवार को पारित इस प्रस्ताव पर विपक्षी गठबंधन यूडीएफ (संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा) ने भी सहमति जताई। यूडीएफ ने इस पर कोई बदलाव की मांग नहीं की। जिससे केरल के नाम बदलने (Kerala name change) का प्रस्ताव सर्वसम्मति से विधानसभा (Kerala Assembly) में पारित हो गया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि ‘यह विधानसभा केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि वह संविधान के अनुच्छेद तीन के तहत राज्य के नाम को संशोधित कर केरलम करने के लिए कदम उठाए।’

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