Saturday, December 21, 2024
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कर्नाटक में अवैध गोहत्या के मामले में बूचड़खानों की सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश जारी

बेंगलुरू: दक्षिण कन्नड़ जिला प्रशासन ने गुरुवार को अवैध गोहत्या के मामले में बूचड़खानों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सहायक आयुक्त मंगलुरु अनुमंडल एवं अनुमंडल दंडाधिकारी सी. मदना मोहन ने अवैध गोहत्या करने के लिए संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया।

आदेश के बाद अदकुर, बजल पकालडका, जल्लीगुड्डे और कट्टापुनी के पास अद्यापाडी में बूचड़खानों की चार संपत्तियों को कुर्क किया गया है। क्षेत्राधिकारी कंकनाडी पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह संबंधित अधिकारियों से संपत्तियों और वाहनों का मूल्यांकन कराकर संपत्ति का अनुमानित मूल्य अदालत में पेश करें। संबंधित तहसीलदार को संपत्ति के दस्तावेजों में कुर्की की प्रक्रिया दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए। कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण विधेयक-2020 के तहत मामले दर्ज करने के बाद कार्रवाई की गई थी। कंकनाडी थाने में कॉलम 8(4) और 8(5) के तहत अवैध गोहत्या का मामला दर्ज किया गया था।

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विवादास्पद विधेयक, जिसे गोहत्या विरोधी विधेयक के रूप में जाना जाता है, सत्तारूढ़ भाजपा सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। विधेयक में राज्य में गायों के अवैध परिवहन और हत्या के लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान है। आगे की जांच जारी है।

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