Tuesday, January 7, 2025
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeदिल्लीDelhi Riot: पूर्व कांग्रेस पार्षद समेत 13 लोगों पर हत्या की कोशिश...

Delhi Riot: पूर्व कांग्रेस पार्षद समेत 13 लोगों पर हत्या की कोशिश और दंगा करने के आरोप तय

Delhi Riot:: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां समेत 13 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास और दंगे के आरोप तय किए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आरोप तय करने का आदेश दिया।

इन धाराओं में आरोप तय

इशरत जहां के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया उनमें खालिद, विक्रम प्रताप, समीर अंसारी उर्फ समीम, सलीम उर्फ समीर प्रधान, साबू अंसारी, इकबाल अहमद, अंजार उर्फ भूरा, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद बिलाल सैफी उर्फ लांबा शामिल हैं। सलीम अहमद उर्फ सलीम उर्फ गुंडा, मोहम्मद यामीन उर्फ यामीन कूलरवाला और शरीफ खान उर्फ शरीफ खुरेजी शामिल है। अदालत ने इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 186, 188, 323, 353, 307 और 34 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 26 फरवरी 2020 को खजूरी खास इलाके की मस्जिद वाली गली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोपहर 12.15 बजे पहुंची। पुलिस ने भीड़ से तितर-बितर होने की अपील करते हुए कहा कि धारा 144 लागू है और भीड़ जमा होना गैरकानूनी है। पुलिस की अपील के बावजूद भीड़ नहीं हटी।

यह भी पढ़ें-बेटे की कातिल CEO को कोर्ट ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

जानें पूरा मामला

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने भीड़ को तितर-बितर न होने और पुलिस बल पर पथराव न करने के लिए उकसाया। इसके बाद भीड़ ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ ने पुलिस बलों को पीटना शुरू कर दिया और उनके हमले में कांस्टेबल घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक भीड़ की ओर से पुलिस बलों पर गोलियां भी चलाई गईं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हवा में फायरिंग की। मौके से पत्थर, लोहे की रॉड, लाठियां और पांच खाली कारतूस बरामद किये गये। फरवरी 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोग मारे गए और दो सौ घायल हो गए।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें