Kanpur : यूपी के कानपुर जिले में 26 जनवरी से अब पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। शहर में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह नियम लागू किया गया है।
Kanpur : नो हेलमेट नो फ्यूल का आदेश जारी
कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को बताया कि शहर में दोपहिया वाहन चालक खुलेआम यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और हेलमेट नहीं पहनते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ घटनाओं में हेलमेट न पहनने के कारण दोपहिया वाहन चालकों की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद वाहन चालक इन घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं।
इसी के चलते आज शासनादेश के तहत नो हेलमेट नो फ्यूल का आदेश जारी किया गया है। साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों को 26 जनवरी तक होर्डिंग्स और सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, इस दौरान लोगों को जागरूक भी करना होगा।
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26 जनवरी से पूरी तरह से लागू होगा नियम
26 जनवरी से यह नियम पूरी तरह लागू हो जाएगा। अगर इसके बाद भी पेट्रोल पंप संचालक इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह नियम चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले पर भी लागू होगा, यानी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट के आने वाले वाहन चालक अगर पेट्रोल पंप कर्मियों पर पेट्रोल लेने का दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।