हाईकोर्ट से कंगना को मिली बड़ी राहत, देशद्रोह मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक

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मुंबई: मुंबई हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत व उनकी बहन रंगोली चंदेल की देशद्रोह मामले में गिरफ्तारी पर 25 जनवरी तक रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस.एस.शिंदे व न्यायाधीश मनीष पिटाले की बेंच में सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील दीपक ठाकरे ने कहा कि देशद्रोह के तहत दर्ज मामले में आरोपित कंगना व रंगोली पूछताछ में पुलिस को सहयोग नहीं दे रही हैं। इन दोनों से पुलिस को और भी अधिक पूछताछ करनी है। याचिकाकर्ता साहिल अशरफ अली सैयद के वकील रिजवान मर्चंट ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अतिरिक्त छानबीन की जरुरत है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई अब 25 जनवरी को की जाएगी। उसी दिन वह इस मामले में निर्णय लेंगे, तब तक पुलिस कंगना व रंगोली को गिरफ्तार नहीं करेगी।

बांद्रा स्थित पालीहिल में कंगना के बंगले पर हुई तोड़फोड़ के बाद कंगना व उनकी बहन रंगोली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से की थी। कंगना व रंगोली के इसी ट्विट के विरोध में कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ अली सैयद ने संबंधित अधिकारियों से इस ट्विट पर कार्रवाई करने की मांग की थी। कार्रवाई न होने पर सैयद ने इस ट्विट पर कार्रवाई करने के लिए अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की थी। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ही ट्विट के आधार पर कंगना व रंगोली के विरुद्ध देशद्रोह का मामला दर्ज करने का आदेश मुंबई पुलिस को दिया था। इसके बाद बांद्रा पुलिस ने कंगना व उनकी बहन के विरुद्ध देशद्रोह का मामला दर्ज किया था।

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कंगना व रंगोली ने अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्णय पर कंगना को कोई राहत नहीं दी बल्कि कंगना को जांच का सामना करने का आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कंगना व रंगोली 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस स्टेशन में उपस्थित हुई थी और 2 घंटे तक अपना बयान दर्ज करवाया था।