सुलतानपुरः संगीता शुक्ला को मिला न्याय, गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज

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सुलतानपुरः सामाजिक कार्यकर्ता संगीता शुक्ला से मारपीट और छेड़खानी के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट के आदेश के बाद नगर पालिका अध्यक्ष बबिता जायसवाल के पति अजय जायसवाल सहित 12 लोगों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 452, 429, 379, 323, 504, 506 व 427 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 व 8 के अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेश के बाद थाना कोतवाली नगर में आज दिनाँक 4 अगस्त 2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गई ।

बता दें कि इस मामले में पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाना कोतवाली नगर में आवेदन किया था, लेकिन अजय जायसवाल के सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होने के कारण पुलिस मुकदमा दर्ज करने से कतरा रही थी। न्याय न मिलता देख पीड़िता ने जिला अदालत में आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने हेतु वाद दायर किया था।

बता दें कि संगीत शुक्ला ‘संगीता महिला सशक्तिकरण सामाजिक सेवार्थ जन कल्याण’ हेतु सामाजिक संस्था चलाती हैं। बकौल संगीता शुक्ला अपने आवास के दायरे में ही मकान से संलग्न जीव रक्षा केंद्र भी स्थापित करके उसका संचालन करती हैं । संगीता शुक्ला ने बताया कि अजय जायसवाल द्वारा उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी जाती रही है। इतना ही नहीं 12 जून को अजय जायसवाल मय पालिका टीम व अन्य के साथ उनके आवास पर पहुंचकर जबरन जेसीबी के द्वारा उनके जीव रक्षा केंद्र को ढहा दिया। इसमें कई पशुओं की मौत भी हो गयी थी। उन्होंने बताया कि इन सब घटनाओं के बाद कई बड़े अधिकारियों और जिलाधिकारी के पास गईं।

उन्हें इन सब घटनाओं के बारे में अवगत कराया, लेकिन इन सबका कोई फायदा नहीं हुआ। जिले के आला अधिकारी सरकार की मंशा के विपरीत व्यवहार और कार्य करने में लगे हुए हैं, किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। मेरे लाख प्रयत्न के बावजूद जब मुझे न्याय नहीं मिला और कोई एफआईआर नहीं लिखी गई तब अंत में मुझे न्यायालय की ही शरण लेनी पड़ी। अंत में हाईकोर्ट से भी राहत मिली, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया कि पालिकाध्यक्ष द्वारा जारी किया आदेश अवैध है, संगीता शुक्ला का कहना है कि मुझे अपने देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि मेरे साथ जो घटना हुई है उसमे सारे आरोप सही साबित होंगे और जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे।

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