Newsclick के संपादक प्रबीर की न्यायिक हिरासत 5 दिन और बढ़ी, 3 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार न्यूज़क्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को पांच दिनों के लिए बढ़ा दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती दोनों को गिरफ्तार किया था।

हाईकोर्ट में क्या बोले कपिल सिब्बल

उनकी 10 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर आज उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरदीप कौर के समक्ष पेश किया गया। उनकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद, 4 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट की एएसजे कौर ने उन्हें सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती दोनों ने अपनी पुलिस रिमांड को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। दोनों ने अब पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली अपनी याचिकाओं को खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एएसजे कौर ने शुक्रवार को उनकी न्यायिक हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी। पुरकायस्थ का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पहले उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि “सभी तथ्य झूठे हैं और चीन से एक पैसा भी नहीं आया है”।

क्या है आरोप

3 अक्टूबर को दर्ज यूएपीए मामले के संबंध में स्पेशल सेल द्वारा की गई तलाशी, जब्ती और हिरासत के संबंध में एक बयान में, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कुल 37 पुरुष संदिग्धों और नौ महिला संदिग्धों से कार्यालय परिसर में उनके आवास पर पूछताछ की गई। पुलिस ने कहा कि डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों आदि को जब्त कर लिया गया। स्पेशल सेल ने 17 अगस्त को यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत न्यूज़क्लिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। अगस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच में न्यूज़क्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित एक संगठन होने का आरोप लगाया गया था।

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