Home देश झारखंड जगुआर के पुलिसकर्मियों को मिलेगा भत्ता, राज्य सरकार की याचिका खारिज

झारखंड जगुआर के पुलिसकर्मियों को मिलेगा भत्ता, राज्य सरकार की याचिका खारिज

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रांचीः झारखंड जगुआर (jharkhand jaguar) के पुलिसकर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें भत्ता बंद करने की मांग की गई थी। अदालत के फैसले के बाद अब झारखंड जगुआर (jharkhand jaguar) के पुलिसकर्मियों को स्पेशल टास्क फोर्स (STF) भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि जगुआर पुलिसकर्मियों के भत्ते पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी थी।

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को राज्य सरकार बनाम दुबराज हेंब्रम व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार की याचिका को खारिज कर दी। मामले की पैरवी प्रतिवादी की ओर से दिवाकर उपध्याय व रोहन मजूमदार ने व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने की।

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सरकार ने बंद किया भत्ता –

झारखंड जगुआर (jharkhand jaguar) का गठन साल 2008 में हुआ। उस समय यह सरकार ने कहा था कि इन पुलिसकर्मियों को इनके मूल वेतन की 50 प्रतिशत ज्यादा राशि स्पेशल टास्क फोर्स भत्ते के रूप में मिलेगी, लेकिन वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने सप्तम वेतन आयोग सिफारिश आने के बाद इस भत्ते को बंद कर दिया। सरकार ने दलील दी कि सप्तम वेतन आयोग के लागू होने से इनके वेतन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, इसलिए भत्ता बंद कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के विरोधमें दुबराज हेंब्रम व अन्य जवानों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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