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‘झारखंड के बाॅर्डर से बांग्लादेशी कैसे कर रहे घुसपैठ’, हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से मांगा जवाब

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से यह बताने को कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड के सीमा क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर रहे हैं।

डेनियल दानिश नाम के शख्स की तरफ से ये याचिका दायर की गई है। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को इस केस की सुनवाई की। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा है कि झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे प्रवेश कर रहे हैं। कोर्ट ने गृह मंत्रालय को इस मामले में जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को तय की है। अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने झारखंड हाई कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष सामने रखा।

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आवेदक द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज से आ रहे हैं। इसका इन जिलों की आबादी पर बुरा असर पड़ रहा है। इन जिलों में बड़ी संख्या में मदरसे बन रहे हैं, वहीं बांग्लादेशी मूल के लोगों द्वारा आदिवासियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए जा रहे हैं। आवेदक ने मांग की है कि गृह मंत्रालय को यह बताना चाहिए कि इन क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं और उनकी वजह से क्षेत्र की जनसांख्यिकी बदल रही है।

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