Home देश Ranchi: 8 साल बाद मिला न्याय, NCB के केस को हाई कोर्ट...

Ranchi: 8 साल बाद मिला न्याय, NCB के केस को हाई कोर्ट ने बताया ‘फर्जी’

jharkhand-high-court

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा रांची में दर्ज एक मामले को फर्जी बताते हुए रद्द कर दिया है और याचिकाकर्ता को तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

एनसीबी के इस फर्जी मामले को लेकर आज हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता मंगा सिंह ने याचिका दायर कर केस रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ता को जेल से रिहा कर दिया गया है। आठ साल पुराने फर्जी मामले में याचिकाकर्ता को जेल में रखने के कारण कोर्ट ने एनसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक को याचिकाकर्ता को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

ये भी पढ़ें..बोकारो को मिलेगी एयरपोर्ट की सौगात, बीसीएएस टीम ने देखी सुरक्षा व्यवस्था

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार उपस्थित हुए. उन्होंने कोर्ट (Jharkhand High Court) को बताया कि एनसीबी के अधिकारियों ने 2015 में फर्जी तरीके से मंगा सिंह समेत दो लोगों के खिलाफ रांची में एफआईआर दर्ज की थी। एनसीबी ने याचिकाकर्ता को 6 अक्टूबर 2015 को बिहार के गया जिले के बाराचट्टी के पटियाला ढाबा से पकड़ा था। जहां उन्होंने वेटर और क्लीनर के रूप में काम किया। बाद में, एनसीबी अधिकारी उसे रांची ले आए और ड्रग मामले में उसके और दो अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

Exit mobile version