रांची (Jharkhand): राज्य सरकार की सहमति के बिना और हाइकोर्ट के आदेश के बगैर नींबू पहाड़ में अवैध खनन मामले में सीबीआइ द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई।
इस मामले में जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने नींबू पहाड़ में अवैध खनन को लेकर सीबीआई द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगा दी है और सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी।
विजय हांसदा ने की थी जांच की मांग
विजय हांसदा ने पूर्व में नींबू पहाड़ पर अवैध खनन को लेकर पंकज मिश्रा व अन्य द्वारा की गयी शिकायत की जांच सीबीआइ से कराने का अनुरोध हाई कोर्ट से किया था, बाद में विजय हांसदा ने कोर्ट से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। लेकिन, हाई कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और विजय हांसदा किसके दबाव में याचिका वापस ले रहे हैं साथ ही नींबू पहाड़ में अवैध खनन की वास्तविक स्थिति के जांच के आदेश सीबीआइ को दिए।
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अपनी प्रारंभिक जांच में मिले तथ्यों के आधार पर सीबीआई ने साहिबगंज के नींबू पहाड़ में अवैध खनन मामले में संशोधित आदेश पारित करने का अनुरोध हाई कोर्ट से किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने अवैध खनन को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के सीबीआई के अनुरोध को खारिज कर दिया। इसके बाद भी हाईकोर्ट की अनुमति और राज्य सरकार की सहमति के बिना नींबू पहाड़ पर अवैध खनन को लेकर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया था।
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