Jharkhand: बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे हेमंत सोरेन, जानें कोर्ट ने क्या कहा?

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Hamet Soren: झारखंड हाई कोर्ट ने विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति संबंधी हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी है। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन 31 जनवरी से न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। वह विधानसभा में बरहेट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोरेन ने 20 फरवरी को पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दायर कर विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी थी।

कोर्ट ने अर्जी की थी खारिज

21 फरवरी को सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने पीएमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 26 फरवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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आरोप पत्र दाखिल नहीं-कपिल सिब्बल

याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए कहा था कि जिस मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, उसमें अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। वह राज्य के सीएम रह चुके हैं। बजट सत्र की कार्यवाही बेहद अहम है।

वहीं, ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव में भाग लेने के लिए कोर्ट से हेमंत सोरेन को अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस अनुमति का दुरुपयोग किया। उन्होंने न्यायपालिका की आलोचना की। लेकिन, यह सदन का आंतरिक मामला था, इसलिए उन्हें अवमानना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उनका आचरण भी उन्हें इस राहत का पात्र नहीं बनाता है।

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