सीएम सोरेन की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई कल, फैसले पर टिकीं निगाहें

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रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की रिट याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में छह अक्टूबर को अहम सुनवाई होगी। भूमि घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी उन्हें पांच बार समन जारी कर चुकी है, जिसमें वे उपस्थित नहीं हुए।

मुख्यमंत्री सोरेन (CM Hemant Soren) के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई की तारीख तय की है। सोरेन की याचिका में ईडी द्वारा जारी समन को कानून के खिलाफ बताया गया है।

जमीन की खरीद-बिक्री में हेराफेरी का मामला

गौरतलब है कि जमीन के कागजात व खरीद-बिक्री में हेराफेरी के मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, जमीन कारोबारी विष्णु अग्रवाल और अमित अग्रवाल समेत कई आरोपी जेल में हैं। इसके बाद ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी कर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी तारीख पर उपस्थित नहीं हुए।

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ईडी का फैसला महत्वपूर्ण

हालांकि, ईडी के हर समन के बाद उन्होंने लिखित जवाब भेजा। उन्होंने हर समन के जवाब में ईडी को लिखा कि वह इस कार्रवाई को कानूनी तौर पर अदालत में चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट का फैसला आने तक समन को स्थगित किया जाना चाहिए। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर और 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। हाई कोर्ट का फैसला सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के साथ ही झारखंड राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कोर्ट यह तय करेगा कि सीएम सोरेन ईडी के समक्ष पेश होंगे या नहीं। अब इस मामले में सबकी निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

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