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Jammu and Kashmir को मिलेगा मिलेगा राज्य का दर्जा, कैबिनेट के प्रस्ताव को उपराज्यपाल की मिली मंजूरी

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Jammu and Kashmir , श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीएम उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के मूल स्वरूप को बहाल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद उपराज्यपाल ने कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

केंद्र सरकार लेगी अंतिम फैसला

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना एक उपचार प्रक्रिया की शुरुआत होगी, जिसमें संवैधानिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करना और जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान की रक्षा करना शामिल है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के समक्ष मामला उठाने के लिए अधिकृत किया है। केंद्र सरकार ही अंतिम फैसला लेगी।

श्रीनगर में विधानसभा सत्र बुलाने का भी फैसला

प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहचान और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा नवनिर्वाचित सरकार की नीति का आधार बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में नई दिल्ली जाएंगे।

प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर को श्रीनगर में विधानसभा सत्र बुलाने का भी फैसला किया है और उपराज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने और उसे संबोधित करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पहले सत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा को संबोधित करने का मसौदा भी मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया, जिस पर परिषद ने फैसला किया कि इस पर आगे विचार और चर्चा की जाएगी।

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चुनावी वादे की दिलाई याद

दूसरी ओर, शुक्रवार को राजनीतिक दलों ने अनुच्छेद 370 पर नहीं बल्कि केवल राज्य की स्थिति पर प्रस्ताव पर अपना पूर्ण समर्पण और सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख व्यक्त किया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) और अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कदम की निंदा की और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 5 अगस्त, 2019 से पहले (अनुच्छेद) 370-35 ए और राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रयास करने के अपने चुनावी वादे की याद दिलाई और कहा कि यह उसके चुनाव पूर्व रुख से विचलन है।

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