जामिया हिंसा मामले में कोर्ट ने शरजील इमाम को किया बरी

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नई दिल्लीः जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में 2019 में हुई हिंसा मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को शरजील इमाम (sharjeel imam) और आसिफ इकबाल को बरी कर दिया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शनिवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम और सह-आरोपी आसिफ इकबाल को आरोप मुक्त करते हुए दोनों को बरी कर दिया। साकेत कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि शरजील इमाम अभी जेल में ही रहेगा। दरअसल फरवरी 2020 में नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के दंगों में साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत ट्रायल का सामना कर रहा है।

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बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी। जिसके बाद शरजील इमाम (sharjeel imam) और आसिफ इकबाल तन्हा सहित अन्य के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा कोर्ट ने मोहम्मद इलियास नाम के सह-अभियुक्तों में से एक के खिलाफ गैरकानूनी असेंबली और दंगा करने के आरोप तय किए। हालांकि इमाम को अभी भी जेल में रहना होगा, क्योंकि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले से संबंधित साजिश मामले में वह अरोपी है। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज है।

गौरतलब है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में 16 जनवरी 2020 को शरजील ने जो भाषण दिया था उसके लिए उस पर पांच राज्यों में देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। इसमें दिल्ली के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर शामिल था। शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था।

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