मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन को बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

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नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को करोड़पति सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को अग्रिम जमानत दे दी, मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने फैसला सुनाया, मामले में बहस के बाद पिछले हफ्ते फैसले को सुरक्षित रखा गया था। आदेश की विस्तृत प्रति दिन के बाद उपलब्ध कराई जाएगी।

ईडी ने हाल ही में अपना दूसरा सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें जैकलीन को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने इससे पहले 26 सितंबर को जैकलीन को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। जैकलीन और एक अन्य बॉलीवुड हस्ती नोरा फतेही ने मामले में गवाह के तौर पर अपने बयान दर्ज कराए हैं। इससे पहले ईडी ने जैकलीन की 7.2 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि कुर्क की थी। जांच एजेंसी ने इन उपहारों और संपत्तियों को जैकलीन और नोरा द्वारा प्राप्त अपराध की आय करार दिया। फरवरी में, ईडी ने चंद्रशेखर की कथित सहयोगी पिंकी ईरानी के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था, जिसने सुकेश से बॉलीवुड अभिनेताओं को मिलवाया था।

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चार्जशीट में आरोप लगाया गया था कि पिंकी जैकलीन के लिए महंगे उपहार चुनती थी और चंद्रशेखर द्वारा भुगतान किए जाने के बाद उन्हें उनके आवास पर भेजे जाते थे। पिछले दिसंबर में, जांच एजेंसी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत के समक्ष इस मामले में पहली चार्जशीट दायर की थी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, चंद्रशेखर ने अलग-अलग मॉडल्स और बॉलीवुड सेलेब्स पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए। हालांकि कुछ हस्तियों ने ठग सुकेश से उपहार लेने से इनकार कर दिया था।

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