Jabalpur : नर्सिंग घोटाले में कॉलेज संचालकों के साथ सीबीआई अफसरों की मिलीभगत सामने आने के बाद मंगलवार को हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इस मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआई अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं पर निराशा जताई है और नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं।
नए सिरे से होगी जांच
हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन नर्सिंग कॉलेजों (Nursing College) को सीबीआई ने अपनी जांच में क्लीनचिट दी थी और उपयुक्त करार दिया था और रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की थी, उनकी नए सिरे से जांच की जाएगी। हाईकोर्ट ने जांच टीम में बदलाव करने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा पूरी जांच के दौरान संबंधित जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहेंगे और पूरी जांच की वीडियोग्राफी की जाएगी। जांच के बाद जो रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी जाएगी उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वह इस पूरी जांच के तथ्यों का उपलब्ध आंकड़ों से मिलान कर हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख सके।
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पुराने नियमों के मुताबिक होगी मान्यता प्रक्रिया
गौरतलब है कि नर्सिंग काउंसिल ने मंगलवार की सुनवाई में अर्जी पेश कर हाईकोर्ट से सत्र 2024-25 के लिए मान्यता प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी थी। याचिकाकर्ता ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए इनके अनुसार मान्यता प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए। दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि मान्यता प्रक्रिया पुराने नियमों के मुताबिक ही होगी। इसी शर्त के आधार पर हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को सत्र 2024-25 के लिए कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है।
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